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सगे भाइयों समेत तीन लोगों को पांच साल की सजा

Tue, 22 Nov 2016 11:31 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला एटा
ब्यूरो, अमर उजाला एटा Updated Tue, 22 Nov 2016 11:31 PM IST
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court disicisson news
न्यायालय - फोटो : file photo
युवक को मारपीट कर गंभीर घायल करने के मामले में दो सगे भाई सहित तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामला 29 नवंबर 2007 का है। बागवाला के गांव कासौन निवासी शैलेंद्र की पत्नी नहर पटरी के पास अपनी जगह में उपले पाथती थी। गांव के ही महेश चंद्र, अवधेश, ध्रुव सिंह ने वहां कूड़ा फेंक दिया, विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया था।
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पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया, चार्जशीट कोर्ट में दायर की। मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय त्यागी ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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