फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   court sentenced convict to twelve years imprisonment for abducting and raping teenager in Etah

Etah: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 12 वर्ष कैद, कोर्ट ने 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया

Mon, 20 Mar 2023 09:21 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 20 Mar 2023 09:21 PM IST
सार

एटा में किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले दोषी को अदालत ने 12 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने इसी के पास से किशोरी को बरामद किया था। 

विज्ञापन
court sentenced convict to twelve years imprisonment for abducting and raping teenager in Etah
दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष की कैद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के एटा में किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले दोषी को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। मामला मिरहची थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी शौच के लिए गई थी। अलीगढ़ के एक युवक ने अपने सहयोगियों की मदद से उसका अपहरण कर ले गया था। इसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
विज्ञापन


मामले की सुनवाई सोमवार को अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विपिन कुमार तृतीय की अदालत में हुई। साक्ष्य के आधार पर युवक का दोष सिद्ध हो गया। इस पर न्यायाधीश ने दोषी तीक्ष्णपाल सिंह उर्फ मंगल निवासी सिकंदरपुर, थाना दादों, जिला अलीगढ़ को सजा सुनाई है। अदालत में बचाव पक्ष ने काफी तर्क दिए तो वहीं अभियोजन पक्ष ने भी की कड़ी पैरवी की। साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को 12 वर्ष कैद और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

दोष सिद्ध होने पर सुनाई गई सजा

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रभात सिंह चौहान ने बताया कि छह फरवरी 2014 को 15 वर्षीय किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी। तभी उसका अपहरण कर लिया गया था। पिता ने गांव के ही गौरव शर्मा और प्रवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में आरोपी मंगल के खिलाफ चर्जशीट दाखिल की गई थी। इसी के पास से किशोरी बरामद भी की गई। दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed