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कोरोना कर्फ्यू: सप्ताह में दो दिन बंद रहेगा बाजार
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एटा। शासन के निर्देशानुसार जिले में कोरोना कर्फ्य को बढ़ा दिया गया है। सात जून तक कोरोना कर्फ्य बढ़ाया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी डा0 विभा चहल ने सूचित किया है कि कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा नई गाईडलाईन जारी की गई है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक 1 जून से प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से इस शर्त के साथ अनुमन्य होंगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक लागू रहेगा। शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बन्दी, कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थ्ति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनकों रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
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सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। बैंको, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें, कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गये है। रेस्टारेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल्स पूर्णत: बन्द रहेंगे।
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नई गाइडलाइन के मुताबिक 1 जून से प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से इस शर्त के साथ अनुमन्य होंगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक लागू रहेगा। शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बन्दी, कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थ्ति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनकों रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
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सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। बैंको, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें, कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गये है। रेस्टारेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल्स पूर्णत: बन्द रहेंगे।