{"_id":"6a98641bb5be6a68650fbf43","slug":"convict-sentenced-to-20-years-for-raping-a-minor-etah-news-c-163-1-eta1014-155984-2026-09-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
विज्ञापन
एटा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी राहुल निवासी दासपुर थाना मलावन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 60 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश किए गए हैं। फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने दो सितंबर को सुनाया।
मामले के अनुसार 15 जनवरी 2022 को एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने की सूचना थाना मलावन में दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही 80 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करना होगा। अर्थदंड में से 60 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर दिए जाएंगे। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
मामले के अनुसार 15 जनवरी 2022 को एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने की सूचना थाना मलावन में दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही 80 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करना होगा। अर्थदंड में से 60 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर दिए जाएंगे। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन