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UP: दिवालिया कुबेर फाइनेंस कंपनी का भवन सील...हाईकोर्ट ने कब्जे में लिया, फंसा हुआ है निवेशकों का पैसा
Tue, 27 May 2025 08:25 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Tue, 27 May 2025 08:25 PM IST
सार
काफी निवेशकों का पैसा जमा कराने के बाद अचानक कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी फरार हो गए। कंपनी के कार्यालय में ताला पड़ गया।
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भवन पर लगे ताले।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
एटा में तमाम निवेशकों की रकम की हेराफेरी करने वाली दिवालिया कुबेर कंपनी के शहर में जीटी रोड स्थित व्यवसायिक भवन को हाईकोर्ट ने अपने कब्जे में ले लिया है। मंगलवार को आदेश आने पर जिला प्रशासन ने इस भवन को सील कराकर कब्जा दिलाया।
शहर में जीटी रोड पर महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज के सामने कुबेर फाइनेंस कंपनी ने अपने कार्यालय बनाया था। इस भवन में अन्य दुकानें भी थीं। काफी निवेशकों का पैसा जमा कराने के बाद अचानक कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी फरार हो गए और यहां कंपनी के कार्यालय में ताला पड़ गया। दुकानों आदि पर विभिन्न किराएदार काबिज थे। इस तरह की स्थिति अन्य जिलों में भी रही।
निवेशकों के रुपये वापस करने का दबाव बना तो कंपनी ने अपने आपको दिवालिया घोषित कर दिया था। इस तरह की डिफॉल्टर कंपनियों से निवेशकों का पैसा लौटाए जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उनकी संपत्तियां जब्त कर वसूली करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस भवन को लेकर भी हाईकोर्ट में मामला चल रहा था।
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मंगलवार को हाईकोर्ट का आदेश लेकर अधिकारी जिला प्रशासन के पास पहुंचे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल को लेकर इस भवन पर आए। यहां से पुलिस-प्रशासन ने सभी किराएदारों आदि को निकलवा दिया और दुकान, भवन पर ताले लगवाकर सील करा दिए।
अब यह संपत्ति हाईकोर्ट के कब्जे में आ गई है। नोटिस भी चस्पा किया गया है कि इस संपत्ति पर किसी तरह का कब्जा, अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अधिकारिक लिक्विडेटर को कब्जा दिलाया गया है।
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शहर में जीटी रोड पर महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज के सामने कुबेर फाइनेंस कंपनी ने अपने कार्यालय बनाया था। इस भवन में अन्य दुकानें भी थीं। काफी निवेशकों का पैसा जमा कराने के बाद अचानक कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी फरार हो गए और यहां कंपनी के कार्यालय में ताला पड़ गया। दुकानों आदि पर विभिन्न किराएदार काबिज थे। इस तरह की स्थिति अन्य जिलों में भी रही।
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निवेशकों के रुपये वापस करने का दबाव बना तो कंपनी ने अपने आपको दिवालिया घोषित कर दिया था। इस तरह की डिफॉल्टर कंपनियों से निवेशकों का पैसा लौटाए जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उनकी संपत्तियां जब्त कर वसूली करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस भवन को लेकर भी हाईकोर्ट में मामला चल रहा था।
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मंगलवार को हाईकोर्ट का आदेश लेकर अधिकारी जिला प्रशासन के पास पहुंचे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल को लेकर इस भवन पर आए। यहां से पुलिस-प्रशासन ने सभी किराएदारों आदि को निकलवा दिया और दुकान, भवन पर ताले लगवाकर सील करा दिए।
अब यह संपत्ति हाईकोर्ट के कब्जे में आ गई है। नोटिस भी चस्पा किया गया है कि इस संपत्ति पर किसी तरह का कब्जा, अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अधिकारिक लिक्विडेटर को कब्जा दिलाया गया है।