फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Administration attached property worth fifteen crores of former SP MLA from Etah

पूर्व सपा विधायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: प्रशासन ने 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, भाई की जमानत याचिका भी खारिज

Wed, 31 May 2023 11:44 AM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 31 May 2023 11:44 AM IST
सार

एटा से पूर्व सपा विधायक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इनकी 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके साथ ही भाई की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी।

 

विज्ञापन
Administration attached property worth fifteen crores of former SP MLA from Etah
सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव और जुगेंद्र सिंह यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के एटा के चर्चित सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपा नेता जुगेंद्र सिंह की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ अदालत ने जुगेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने रामेश्वर सिंह की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी। 

विज्ञापन

छटीकरा में बेटे के नाम दर्ज थी जमीन

पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव व जुगेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। मथुरा जिला प्रशासन ने जैंत थाना क्षेत्र अंतर्गत छटीकरा गांव में वैष्णों देवी धाम मंदिर के पीछे इनकी करीब 15 करोड़ की 0.61 हेक्टेयर जमीन कुर्क कर दी है। यह जमीन रामेश्वर यादव के पुत्र सुबोध यादव के नाम थी।

विज्ञापन


यह भी पढ़ेंः- जीजा पर आया महिला का दिल: अवैध संबंधों में बाधक बना पति तो मिलकर मार डाला, बेटे का शव देख

विज्ञापन
विज्ञापन

भाई की जमानत याचिका भी खारिज

इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपा नेता जुगेंद्र सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। मलावन थाना क्षेत्र के गांव आसपुर के एक पट्टेदार को धान मिल स्थित फार्म हाउस में बुलाकर जबरन कागजों पर हस्ताक्षर करा लेने व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट करने का आरोप है। 

भूखंड को पाने को दबाव डालते रहे दोनों भाई

विशेष लोक अभियोजक सुनील भारद्वाज व प्रभात चौहान ने बताया कि मलावन थाने में आसपुर स्थित भूखंड के पट्टेदार गीतम सिंह ने अभियोग पंजीकृत कराया। इसमें बताया कि उसके पिता से जुगेंद्र सिंह यादव व उनके भाई पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव उक्त भूखंड को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। पिता की मृत्यु के बाद जब जमीन गीतम सिंह के नाम आई तो उस पर जमीन के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।

यह भी पढ़ेंः- बिखर गए दुल्हन के सपने: दूल्हे का फरमान, बोला- दोस्तों के बीच होगी किरकिरी, कार नहीं तो शादी नहीं;

अपमानित करते हुए मारपीट की

दो जून 2021 को धान मिल पर बुलाकर गीतम सिंह से आरोपियों ने कागजातों पर दस्तखत करा लिए। जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट की। अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने जुगेंद्र सिंह यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

इसी कड़ी में अदालत ने जैथरा कस्बा के मोहल्ला गांधीनगर निवासी रामेश्वर दयाल को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और बंधक बनाकर जमीन का बैनामा कराने के मामले में भी जुगेंद्र सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

यह भी पढ़ेंः- राजनीति की भेंट चढ़ा म्यूजियम: एसी हुए कबाड़...तीन साल से नहीं लगी झाड़ू; 2020 में सीएम योगी ने

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed