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Etah: दोष सिद्ध का आदेश सुनते ही अदालत से फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी, पॉक्सो एक्ट में सुनाई जानी थी सजा
Fri, 29 Jul 2022 08:47 PM IST
अनुराग सक्सेना
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Fri, 29 Jul 2022 08:47 PM IST
सार
जैथरा थाने में 2014 में कुलदीप उर्फ दीपू निवासी गांव टपुआ थाना अलीगंज के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में सुनवाई चल रही थी।
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कोर्ट।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध ठहराए जाने का आदेश सुनते ही दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया। मामला गुरुवार शाम का है। पुलिस इसे दबाए रही और गुपचुप ढंग से आधी रात तक आरोपी की तलाश की गई। न मिलने पर रात करीब 12 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई।
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जैथरा थाने में 2014 में कुलदीप उर्फ दीपू निवासी गांव टपुआ थाना अलीगंज के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद 28 जुलाई को फैसला सुनाया जाना था। इसके लिए न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने अदालत में पेश किया।
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दोनों पक्षों के गवाह, सबूत आदि का परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश ने कुलदीप को दोषी ठहराया। सजा सुनाने के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी। इसके बाद न्यायाधीश विश्राम कक्ष चले गए। जबकि कुलदीप कठघरे में खड़ा हुआ था।
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इसी दौरान शाम 4:10 पर जब पुलिसकर्मी वारंट पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर कराने उनके विश्राम कक्ष में गया, उसी समय मौका देखकर कुलदीप न्यायालय से भाग निकला। पुलिसकर्मी जब बाहर आया तो कुलदीप को कठघरे में न देख दंग रह गया। तलाश शुरू की गई, लेकिन आधी रात तक वह नहीं मिला।
कोर्ट मुहर्रिर राकेश कुमार ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाह ने बताया कि अदालत से मुल्जिम भागा है। एसओजी और जैथरा थाना पुलिस को उसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है।