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Etah News: फायरिंग कर महिला की हत्या के 9 दोषियों को उम्रकैद
Thu, 10 Jul 2025 05:35 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 10 Jul 2025 05:35 PM IST
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एटा। मेड़ के विवाद में गांव अथैया में करीब 9 साले पहले फायरिंग कर एक महिला की हत्या की गई थी। बृहस्पतिवार को जिला जज दिनेश चन्द ने फैसला सुनाया। सभी 9 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी गई है।
कोतवाली देहात में सुरेश चंद्र निवासी गांव अथैया ने घटना वाले दिन 15 नवंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें 14 लोगों को नामित किया था। बताया था कि गांव के लटूरी से मेड़ का विवाद चल रहा है। इसी विवाद में इन लोगों ने पुत्र दिनेश को रास्ते में घेर लिया। किसी तरह वह बचकर घर आया। पीछे से ये लोग हथियार लेकर आ गए। उसको जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पत्नी तुलसा देवी की गर्दन में लगी और उसकी मौत हो गई। उसे व बचने आए अन्य लोगों को आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया और फायरिंग की।
पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। साक्ष्य न मिलने पर तीन लोगों के नाम हटा दिए और 10 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इनमें से एक की सुनवाई की दौरान मृत्यु हो गई। लटूरी के पुत्र हरवीर व रामनिवास के अलावा गांव के ही प्रेमचंद्र, हाकिम सिंह, रामनरेश, राकेश, रामवीर, रामभजन उर्फ पप्पू और कप्तान सिंह के खिलाफ मुकदमा चला।
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दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद इन पर हत्या, जानलेवा हमला, शस्त्र अधिनियम आदि आरोप साबित हुए। अदालत ने सभी को उम्रकैद व 59-59 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। वहीं हरवीर, प्रेमचंद्र व रामवीर पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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कोतवाली देहात में सुरेश चंद्र निवासी गांव अथैया ने घटना वाले दिन 15 नवंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें 14 लोगों को नामित किया था। बताया था कि गांव के लटूरी से मेड़ का विवाद चल रहा है। इसी विवाद में इन लोगों ने पुत्र दिनेश को रास्ते में घेर लिया। किसी तरह वह बचकर घर आया। पीछे से ये लोग हथियार लेकर आ गए। उसको जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पत्नी तुलसा देवी की गर्दन में लगी और उसकी मौत हो गई। उसे व बचने आए अन्य लोगों को आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया और फायरिंग की।
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पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। साक्ष्य न मिलने पर तीन लोगों के नाम हटा दिए और 10 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इनमें से एक की सुनवाई की दौरान मृत्यु हो गई। लटूरी के पुत्र हरवीर व रामनिवास के अलावा गांव के ही प्रेमचंद्र, हाकिम सिंह, रामनरेश, राकेश, रामवीर, रामभजन उर्फ पप्पू और कप्तान सिंह के खिलाफ मुकदमा चला।
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दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद इन पर हत्या, जानलेवा हमला, शस्त्र अधिनियम आदि आरोप साबित हुए। अदालत ने सभी को उम्रकैद व 59-59 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। वहीं हरवीर, प्रेमचंद्र व रामवीर पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।