फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   7 years imprisonment to man guilty of raping a minor

Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा

Thu, 25 Jul 2024 04:57 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 25 Jul 2024 04:57 AM IST
विज्ञापन
7 years imprisonment to man guilty of raping a minor
एटा। थाना अलीगंज क्षेत्र के एक गांव में दिसंबर 2017 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध पाए जाने पर 7 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष कोर्ट पॉक्सो अधिनियम विकास गुप्ता की अदालत में बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष व गवाहों के बयानों के आधार को मानकर तेजपाल सिंह निवासी हिरदेपुर थाना अलीगंज को दोषसिद्ध पाया और 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 45 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 8 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे 14 वर्षीय नाबालिग शौच के लिए खेतों में गई थी, तभी दोषी ने पकड़ लिया और वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद किसी तरह से घर पहुंची और अपने परिजन को वारदात के बारे में जानकारी दी थी। तब मुकदमा दर्ज कराया गया। इसकी जांच और किशोरी के डाक्टरी परीक्षण में भी दुष्कर्म होना पाया गया। अदालत में सारे साक्ष्य पेश किए गए। इनको आधार मानकर दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन





गैंगस्टर के दोषी 5 लोगों को 4 साल कैद की सजा
एटा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 व विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम उत्कर्ष यादव की अदालत में गैंगस्टर के मामले की बुधवार को सुनवाई की गई। अदालत ने गवाह स साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाए जाने पर सतीश चंद्र निवासी नगला मई थाना बागवाला, सतेंद्र निवासी खरगपुर गढिया थाना सकीट, राजू उर्पु राजेंद्र निवासी उददैतपुर कोतवाली नगर, राजीव कुमार निपवासी महाराणा प्रताप नगर कोतवाली और दिनेश चंद्र निवासी विशुनपुर थाना अवागढ़ को 4 साल कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के अदालत ने आदेश किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed