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Etah News: किशोरी से दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने के दोषी को 20 साल की कैद
Thu, 13 Feb 2025 10:07 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 13 Feb 2025 10:07 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
एटा। तेजाब से भयभीत कर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। उसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया था। करीब 8 साल पुराने इस मामले में बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने निर्णय सुनाया। दोषी श्यौराज सिंह निवासी नगला भीम को 20 साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
थाना मारहरा में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गई थी। खेत में श्यौराज सिंह व उसके साथियों ने उसे घेर लिया। इन लोगों के पास तेजाब की बोतल और तमंचा था। बोतल खोलकर तेजाब डालने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया।
इस दौरान मोबाइल से वीडियो बना लिया और बाद इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस की विवेचना में अन्य आरोपियों की नामजदगी गलत पाई गई। श्यौराज और एक बाल अपचारी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत में बाल अपचारी का मामला अलग कर दिया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद श्यौराज को अदालत ने दोषी पाया। 20 साल के कठोर कारावास और 85 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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पॉक्सो एक्ट में दोषी को 10 साल की सजा
एटा। विशेष न्यायायालय पोक्सो एक्ट ने पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। दोषी गजेंद्र सिंह निवासी नगला गोपाल थाना जलेसर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद
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थाना मारहरा में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गई थी। खेत में श्यौराज सिंह व उसके साथियों ने उसे घेर लिया। इन लोगों के पास तेजाब की बोतल और तमंचा था। बोतल खोलकर तेजाब डालने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया।
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इस दौरान मोबाइल से वीडियो बना लिया और बाद इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस की विवेचना में अन्य आरोपियों की नामजदगी गलत पाई गई। श्यौराज और एक बाल अपचारी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत में बाल अपचारी का मामला अलग कर दिया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद श्यौराज को अदालत ने दोषी पाया। 20 साल के कठोर कारावास और 85 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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पॉक्सो एक्ट में दोषी को 10 साल की सजा
एटा। विशेष न्यायायालय पोक्सो एक्ट ने पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। दोषी गजेंद्र सिंह निवासी नगला गोपाल थाना जलेसर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद