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भवन स्वामी की अनुमति के बगैर दीवार पर नहीं लगा सकेंगे पोस्टर

Mon, 07 Dec 2020 11:30 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Dec 2020 11:30 PM IST
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Without the permission of the building owner, the poster will not be able to be placed on the wall
भवन स्वामी की अनुमति के बगैर दीवार पर नहीं लगा सकेंगे पोस्टर
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देवरिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। चुनाव में बगैर भवन स्वामी की अनुमति के उम्मीदवार पोस्टर उनकी दीवार पर नहीं लगा सकेंगे। दीवार पर लिखने पर मनाही है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने का भी समय निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत सुबह दस से शाम पांच बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बज सकेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है। चार पदों प्रधान, क्षेत्र, जिला पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य का एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। पंचास्थानि चुनावालय से लेकर ब्लॉक कार्यालयों में तैयारियां तेज हो गई हैं। सूची तैयार करने के लिए मतदाताओं के नाम कंप्यूटर में फीड किए जा रहे हैं। चुनाव में कुल 12,684 मतपेटिकाओं की आवश्यकता होगी। 1381 मतपेटी कानपुर से मंगाई गई है। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत उम्मीदवार को झंडा, बैनर, पोस्टर लगाने के लिए भवन व भूमि स्वामी की लिखित अनुमति लेनी होगी। वॉल राइटिंग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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प्रचार वाहनों के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर पकड़े जाने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। एडीएम प्रशासन राकेश पटेल ने बताया कि मतदान के दिन मतदान स्थल के दो सौ मीटर परिधि में प्रचार करने पर रोक रहेगी। किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से मना करने तथा मतदान के लिए दबाव बनाने व उपहार देने पर कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं से जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदान करने तथा धार्मिक व राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग करने, विभिन्न वर्गों के बीच नफरत पैदा करने व बढ़ावा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न मतदाता, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, विशिष्ट व अति विशिष्ट व्यक्ति, भारत व राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद पर आसीन लोग तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकेंगे। नामांकन के समय उम्मीदवार को निर्धारित व्यक्ति व वाहन ही लाना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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