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Deoria News: छठे चरण के मतदान के दिन सिवान व गोपालगंज की सीमा से सटी सभी दुकानें रहेंगी बंद
Wed, 15 May 2024 04:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Wed, 15 May 2024 04:02 AM IST
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25 मई को होने वाले निर्वाचन को लेकर मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक बंद रहेंगी दुकानें
- दोनों सीमा से तीन किमी क्षेत्र में जिले की आबकारी दुकानें 23 की शाम से लेकर 25 की शाम तक रहेंगी बंद
- मतगणना दिवस 4 जून को जनपद देवरिया स्थित समस्त आबकारी दुकानें रहेंगी बंद
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने बिहार प्रांत के सिवान व गोपालगंज में 25 मई को संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिले की सीमा से सटे तीन किमी क्षेत्र की समस्त आबकारी दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह 4 जून मतगणना दिवस पर लोक शांति बनाए रखने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराए जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किए हैं। बिहार प्रांत के सिवान व गोपालगंज जिले की सीमा से 3 किमी क्षेत्र में देवरिया स्थित आबकारी दुकानें देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर व ताड़ी की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व एफएल-7 बार अनुज्ञापन मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक की अवधि में 23 मई को सायं 18:00 बजे से 25 मई को सायं 06 बजे या मतदान समाप्ति होने की अवधि तक बंद रहेगी। मतगणना दिवस 4 जून को जनपद देवरिया स्थित समस्त आबकारी थोक एवं फुटकर बिक्री दुकानें बंदर रखी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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- दोनों सीमा से तीन किमी क्षेत्र में जिले की आबकारी दुकानें 23 की शाम से लेकर 25 की शाम तक रहेंगी बंद
- मतगणना दिवस 4 जून को जनपद देवरिया स्थित समस्त आबकारी दुकानें रहेंगी बंद
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने बिहार प्रांत के सिवान व गोपालगंज में 25 मई को संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिले की सीमा से सटे तीन किमी क्षेत्र की समस्त आबकारी दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह 4 जून मतगणना दिवस पर लोक शांति बनाए रखने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराए जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किए हैं। बिहार प्रांत के सिवान व गोपालगंज जिले की सीमा से 3 किमी क्षेत्र में देवरिया स्थित आबकारी दुकानें देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर व ताड़ी की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व एफएल-7 बार अनुज्ञापन मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक की अवधि में 23 मई को सायं 18:00 बजे से 25 मई को सायं 06 बजे या मतदान समाप्ति होने की अवधि तक बंद रहेगी। मतगणना दिवस 4 जून को जनपद देवरिया स्थित समस्त आबकारी थोक एवं फुटकर बिक्री दुकानें बंदर रखी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।