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Deoria News: पीड़िताओं की सुरक्षा व अधिकारों का हो संरक्षण, व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें
Tue, 10 Mar 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Tue, 10 Mar 2026 12:06 AM IST
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देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव एवं सिविल जज (एसडी) शैलजा मिश्रा ने सोमवार को वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
निरीक्षण के दौरान सचिव ने सेंटर में रह रही चार संवासिनियों से बातचीत कर भोजन, पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कार्मिक उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों की जांच कर उन्हें व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। सचिव शैलजा मिश्रा ने कहा कि पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समाज से भी पीड़िताओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील की। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाए जाने पर केंद्र प्रबंधक नीतू भारती को कड़े निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित सुरक्षा प्रभारी से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कहा गया।
सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि जिन महिलाओं को विधिक सहायता की आवश्यकता है, उनके मामलों को चिह्नित कर अधिक से अधिक संख्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को संदर्भित किया जाए, ताकि उन्हें समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
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निरीक्षण के दौरान सचिव ने सेंटर में रह रही चार संवासिनियों से बातचीत कर भोजन, पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कार्मिक उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों की जांच कर उन्हें व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। सचिव शैलजा मिश्रा ने कहा कि पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समाज से भी पीड़िताओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील की। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाए जाने पर केंद्र प्रबंधक नीतू भारती को कड़े निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित सुरक्षा प्रभारी से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कहा गया।
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सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि जिन महिलाओं को विधिक सहायता की आवश्यकता है, उनके मामलों को चिह्नित कर अधिक से अधिक संख्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को संदर्भित किया जाए, ताकि उन्हें समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
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