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प्राणघातक हमले के दो दोषियों को दस वर्ष की कैद

Mon, 07 Mar 2022 10:38 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Mar 2022 10:38 PM IST
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Ten years imprisonment for two convicts of fatal attack
प्राणघातक हमले के दो दोषियों को दस वर्ष की कैद
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देवरिया। लार थाना क्षेत्र के ग्राम धमौली में छह वर्ष पूर्व हुए प्राणघातक हमले के मामले में अपर जिला जज की अदालत में दो को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता वीणा पाल के अनुसार, लार के अजना निवासी विनोद सिंह के बड़े भाई बलिंद्रर सिंह 23 अगस्त 2015 को शाम छह बजे लार से बाजार कर वापस घर आ रहे थे कि धमौली तिराहे पर बाइक सवार भीम सिंह एवं सुभाष सिंह पीछे से ललकारते हुए पिस्टल से बलिंदर को गोली मार दी।
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बलिंदर घायल हो गए। लार में विनोद सिंह ने केस दर्ज कराया था। सोमवार को अपर जिला जज शाश्वत पांडेय की अदालत ने भीम एवं सुभाष को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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