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Deoria News: उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश पर असमंजस में पड़ा तहसील प्रशासन
Thu, 25 May 2023 12:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 25 May 2023 12:00 AM IST
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बंजर की जमीन पर कब्जा कर आठ परिवार को बेदखल कर 1.96 लाख की वसूली का है आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। तहसील के ठोका बंशी में बंजर की भूमि पर आठ परिवारों ने करीब दो दशक से कब्जा कर पक्का मकान निर्माण किया है। तहसीलदार न्यायालय ने अतिक्रमण करने वालों से 1.96 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिए हैं। प्रशासन अभी अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा था, कि इसमें एक व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय से उनके आदेश पर स्थगन ले लिया है। इसे लेकर प्रशासन की सारी तैयारियां विफल हो गई हैं।
ठोका बंशी गांव में 131 नंबर बंजर भूमि के नाम से खतौनी में दर्ज है। इसपर गांव के विद्यावती पत्नी रामनरेश, अरविंद पुत्र इकबाल, राम प्रवेश, योगेंद्र, रामनगीना, महेंद्र पुत्र शिवशंकर, हरेन्द्र पुत्र रामएकबाल व राम बचन पुत्र बालेश्वर ने अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया है। गांव के पूर्व प्रधान संजय सिंह मुन्ना ने तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। जिस पर तहसीलदार ने महेंद्र रामप्रवेश, योगेंद्र व रामनगीना पर 15,600- 15,600, विद्यावती पर 80640, अरविंद पर 27300, हरेन्द्र पर 11,700 तथा रामबचन पर 13,600 का जुर्माना लगाया है। साथ ही अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है। इस आदेश के विरुद्ध विपक्षी पार्टी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। इस पर न्यायालय ने सुनवाई के बाद ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। तहसीलदार मिश्रीलाल सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही कोई अगली कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। तहसील के ठोका बंशी में बंजर की भूमि पर आठ परिवारों ने करीब दो दशक से कब्जा कर पक्का मकान निर्माण किया है। तहसीलदार न्यायालय ने अतिक्रमण करने वालों से 1.96 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिए हैं। प्रशासन अभी अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा था, कि इसमें एक व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय से उनके आदेश पर स्थगन ले लिया है। इसे लेकर प्रशासन की सारी तैयारियां विफल हो गई हैं।
ठोका बंशी गांव में 131 नंबर बंजर भूमि के नाम से खतौनी में दर्ज है। इसपर गांव के विद्यावती पत्नी रामनरेश, अरविंद पुत्र इकबाल, राम प्रवेश, योगेंद्र, रामनगीना, महेंद्र पुत्र शिवशंकर, हरेन्द्र पुत्र रामएकबाल व राम बचन पुत्र बालेश्वर ने अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया है। गांव के पूर्व प्रधान संजय सिंह मुन्ना ने तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। जिस पर तहसीलदार ने महेंद्र रामप्रवेश, योगेंद्र व रामनगीना पर 15,600- 15,600, विद्यावती पर 80640, अरविंद पर 27300, हरेन्द्र पर 11,700 तथा रामबचन पर 13,600 का जुर्माना लगाया है। साथ ही अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है। इस आदेश के विरुद्ध विपक्षी पार्टी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। इस पर न्यायालय ने सुनवाई के बाद ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। तहसीलदार मिश्रीलाल सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही कोई अगली कार्रवाई की जाएगी।
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