{"_id":"60315a898ebc3ee8ed397ff0","slug":"samuhik-vivah-oganized-27th-feb-deoria-news-gkp3855503173","type":"story","status":"publish","title_hn":"27 फरवरी को सात फेरे लेंगे 150 युगल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
27 फरवरी को सात फेरे लेंगे 150 युगल
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
27 फरवरी को सात फेरे लेंगे 150 युगल
देवरिया। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज का मैदान एक बार फिर कन्याओं की शादी का गवाह बनेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 150 जोड़ों के विवाह की तैयारी शुरू हो गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपाल यादव ने बताया है कि सामूहिक विवाह का आयोजन 27 फरवरी को होगा। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय रुपये दो लाख तक है। उनके पुत्रियों की शादी के लिए संचालित है। योजना के तहत प्रत्येक विवाहित जोड़े पर 51 हजार रुपये विभाग की ओर से खर्च किया जाएगा। कन्या के खाते में 35 हजार व दस हजार रुपये का कन्या को गृहस्थी की सामग्री, वस्त्र-आभूषण दिए जाएंगे। छह हजार रुपये विवाह आयोजन (भोजन, टेंट, लाइट आदि) पर व्यय किया जाएगा। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लड़की जनपद की मूल निवासी हो।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी के लिए 22 फरवरी तक अपना आवेदन-पत्र संबंधित ब्लॉक के बीडीओ, नगर के ईओ कार्यालय में जमा करा दें। आवेदक व लड़की का दो-दो रंगीन पासपोर्ट साइज फाटो, लड़की व लड़के के आधार कार्ड की छायाप्रति, लड़की के बैंक पासबुक की छायाप्रति, जाति/ आय प्रमाण पत्र ( तहसील द्वारा निर्गत) तथा लड़की का उम्र प्रमाण-पत्र (शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान -पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार) प्रमाण पत्र आवश्यक है।
विज्ञापन
देवरिया। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज का मैदान एक बार फिर कन्याओं की शादी का गवाह बनेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 150 जोड़ों के विवाह की तैयारी शुरू हो गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपाल यादव ने बताया है कि सामूहिक विवाह का आयोजन 27 फरवरी को होगा। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय रुपये दो लाख तक है। उनके पुत्रियों की शादी के लिए संचालित है। योजना के तहत प्रत्येक विवाहित जोड़े पर 51 हजार रुपये विभाग की ओर से खर्च किया जाएगा। कन्या के खाते में 35 हजार व दस हजार रुपये का कन्या को गृहस्थी की सामग्री, वस्त्र-आभूषण दिए जाएंगे। छह हजार रुपये विवाह आयोजन (भोजन, टेंट, लाइट आदि) पर व्यय किया जाएगा। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लड़की जनपद की मूल निवासी हो।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी के लिए 22 फरवरी तक अपना आवेदन-पत्र संबंधित ब्लॉक के बीडीओ, नगर के ईओ कार्यालय में जमा करा दें। आवेदक व लड़की का दो-दो रंगीन पासपोर्ट साइज फाटो, लड़की व लड़के के आधार कार्ड की छायाप्रति, लड़की के बैंक पासबुक की छायाप्रति, जाति/ आय प्रमाण पत्र ( तहसील द्वारा निर्गत) तथा लड़की का उम्र प्रमाण-पत्र (शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान -पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार) प्रमाण पत्र आवश्यक है।
विज्ञापन