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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Order to file a case against seven including two inspectors in case of Dalit harassment in Deoria

Court Order: देवरिया में दलित उत्पीड़न के मामले में दो दरोगा समेत सात पर केस दर्ज करने का आदेश

Thu, 02 Jun 2022 12:07 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया।
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया। Published by: vivek shukla Updated Thu, 02 Jun 2022 12:07 PM IST
सार

 सुनवाई के बाद अपर जिला जज अरविंद राय की अदालत ने दो एसआई सहित सात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश तरकुलवा थानाध्यक्ष को दिया।

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Order to file a case against seven including two inspectors in case of Dalit harassment in Deoria
अदालत। - फोटो : iStock

विस्तार

दलित उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को अपर जिला जज की अदालत ने दो दरोगा समेत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। घटना 24 मार्च 22 की है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के चक जग बंधन उर्फ मिश्रौली के दलित बस्ती पश्चिम टोला की रहने वाली फूला देवी पत्नी राम बड़ाई ने आरोप लगाया था कि वह पने नाम से गांव में ही केदार पुत्र राम प्यारे की जमीन का बैनामा लिया है।

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विपक्षी गांव के ही दो लोगों की साजिश में आकर तरकुलवा थाने के एसआई संजय कुमार सहित दो उपनिरीक्षक, पांच सिपाहियों के साथ आए और बैनामा वाली भूमि पर फूला देवी का रखा हुआ सामान हटाने लगे। साथ ही जमीन पर विपक्षी का कब्जा कराने लगे। विरोध करने पर फूला देवी को अपशब्द कहने लगे और उनके पति राम बढ़ाई तथा छोटे लड़के हीरामन को जीप में बैठाकर थाने ले गए।
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आरोप है कि थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में एसआई संजय कुमार, विजय शंकर मिश्रा तथा पांच सिपाहियों ने राम बढ़ाई व हीरामन को बेरहमी से पीटा तथा बिना मेडिकल कराए दोनों का चालान कर दिया, इसके बाद फूला देवी ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया।
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इसके बाद रामबढ़ाई व हीरामन का डॉक्टरी परीक्षण हुआ। थाने पर एफआईआर नहीं दर्ज होने पर फूला देवी ने न्यायालय में गुहार लगाई। सुनवाई के बाद अपर जिला जज अरविंद राय की अदालत ने दो एसआई सहित सात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश तरकुलवा थानाध्यक्ष को दिया।


 

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