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Deoria News: अब कम फीस में करा सकेंगे फाइलों का निराकरण

Sun, 07 Dec 2025 01:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 07 Dec 2025 01:30 AM IST
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Now files can be resolved at a lower fee.
बस्ती। नगर पालिका परिषद बस्ती क्षेत्र में नामांतरण शुल्क कम होने की आस में बैठे शहरवासियों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आ रहा है। शुल्क में बदलाव संबंधी आदेश नगर पालिका ने जारी किया है। इससे जहां शहरवासी कम फीस में अपने फाइलों का निराकरण करा सकेंगे।
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बताया गया कि नये साल से शहर वासियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। 80 लाख तक के मालियत वाले संपत्ति के नामांतरण शुक्ल के रूप में जहां नगर पालिका 1.60 लाख रुपये टैक्स लेती थी अब वह सिर्फ दस हजार रुपये ही लेगी। ऐसे में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ नपा के राजस्व में कमी आएगी।
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अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्त ने बताया कि वर्तमान में जो नामांकन शुल्क है उसमें 10 लाख की मालियत वाले संपत्ति पर एक प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। 10 से 20 लाख की मालियत वाले संपत्ति पर 1.2 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। 80 लाख तक मालियत वाले संपत्ति पर दो प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है।
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अगर कोई दूसरे की संपत्ति खरीद रहा है, और उसकी मालियत 80 लाख रुपये है तो उसे नामांतरण शुल्क एक लाख 60 हजार रुपये देना होता है। लेकिन टैक्स में बदलाव होने के बाद नपा का राजस्व वसूली कम हो जाएगा।
नामांतरण शुक्ल वसूली में 90 प्रतिशत तक की कमी आ जाएगी। 80 लाख की संपत्ति के नामांतरण में सिर्फ 10 हजार रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष नगर पालिका ने 90 लाख रुपये नामांतरण शुल्क वसूली की थी।

नए टैक्स लागू होने के बाद 10 लाख रुपये तक वसूली का अनुमान है। ऐसे में नगर पालिका को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राजस्व में कमी के चलते तमाम दिक्कतें आएंगी। विकास कार्य की रफ्तार कम हो जाएगी।
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