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Deoria News: हत्यारे पति और ससुर को उम्रकैद

Sat, 13 Sep 2025 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 13 Sep 2025 12:57 AM IST
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Murderous husband and father-in-law sentenced to life imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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देवरिया। पांच साल पहले पत्नी की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की कोर्ट ने पति और ससुर को हत्या का दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
जानकारी के अनुसार, भाटपाररानी निवासी मुकेश मद्धेशिया के बहन की शादी सा फरवरी 2016 को तरकुलवा क्षेत्र के पथरदेवा निवासी राम भजन मद्धेशिया के साथ हुई थी। चार अगस्त 2020 को मुकेश मद्धेशिया को सूचना मिली कि उसकी बहन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मुकेश की सूचना पर दहेज हत्या का केस तरकुलवा थाने में दर्ज हुआ।
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गवाही के दौरान मृतका के पिता व भाई पक्षद्रोही हो गए। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात कोर्ट ने पति और ससुर को दोषी पाया। पति राम भजन मद्धेशिया जिला कारागार में पहले से निरुद्ध है। जबकि ससुर नंदू प्रसाद को अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।
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