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Deoria News: हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 05 Sep 2025 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 05 Sep 2025 12:07 AM IST
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Husband sentenced to life imprisonment for murder
पडरौना। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति को दोषी माना है। कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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प्रतिमा देवी निवासी कमधेनवा पोस्ट मथुरा छापर थाना रामपुर कारखाना ने 27 सितंबर 2023 को तमकुहीराज पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने पुत्री सरिता पटेल की शादी 10 मई 2023 को विजय पटेल पुत्र नरायन पटेल निवासी निवासी भटवलिया नंबर दो थाना तमकुहीराज से की। उनकी बेटी सरिता दो माह की गर्भवती भी थी। उसे उसकी ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करते थे।
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27 सितंबर को 2023 की सुबह करीब चार बजे सूचना मिली कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। जानकारी होने पर बेटी की ससुराल आई तो सरिता बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। मां की तहरीर पर तमकुहीराज पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी विजय पटेल व विद्यांती देवी, गीता देवी व किरन देवी निवासी भटवलिया नंबर दो थाना तमकुहीराज के विरुद्ध केस दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पति को छोड़कर सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अनिरुद्ध कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी पति को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। शेष आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया गया।
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