फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Four years imprisonment for the accused of molesting a teenage girl

Deoria News: किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष कैद

Sun, 01 Sep 2024 05:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 01 Sep 2024 05:33 AM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment for the accused of molesting a teenage girl
देवरिया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने शनिवार को लार थाना क्षेत्र के मठ अमौना निवासी वीरेंद्र यादव को सात वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाया। अदालत ने आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कैद व 10,500 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। लार थाना क्षेत्र के मठ अमौना निवासी वीरेंद्र यादव पुत्र रामनारायण यादव ने 7 नवंबर 2017 को लार बाजार जा रही एक किशोरी को सुबह आठ बजे रास्ते में सुनसान जगह पर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर उसे मारा पीटा। लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने बताया कि किशोरी ने उसी दिन 9 बजे थाना लार में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायालय ने उभय पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात आरोपी को किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed