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जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश जमानत पर रिहा

Sat, 22 Sep 2018 10:12 PM IST
Updated Sat, 22 Sep 2018 10:12 PM IST
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जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश जमानत पर रिहा
रामप्रवेश यादव उर्फ बबलू - फोटो : अमर उजाला
देवरिया। दीपक मणि का अपहरण कर करोड़ों की जमीन का बैनामा कराने के मामले में आरोपी जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव को शनिवार को जमानत मिल गई। वह साढ़े तीन माह से जिला जेल में बंद था। देर शाम अध्यक्ष के जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने खुशी जताई।
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चर्चित दीपक मणि अपहरण कांड में जिला पंचायत अध्यक्ष पर 30 अप्रैल को केस दर्ज हुआ था। इसके बाद वह भूमिगत हो गया था। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया। कड़ी मशक्कत के बाद 27 मई को महराजगंज के निचलौल में नेपाल बॉर्डर के पास से पुलिस ने रामप्रवेश यादव को गिरफ्तार किया। इसके बाद से वह जिला जेल में बंद था। बीते 14 अगस्त को पुलिस ने रामप्रवेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। अध्यक्ष के साथ जेल भेजे गए अन्य सभी आरोपी रिहा हो गए थे, मगर गैंगस्टर एक्ट के चलते रामप्रवेश को जमानत नहीं मिल रही थी। अध्यक्ष के परिवारीजनों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ही जमानत मंजूर कर दी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई। शनिवार की शाम जिला न्यायालय से परवाना जिला जेल भेजा गया, जिसके बाद देर शाम अध्यक्ष रामप्रवेश यादव को रिहा कर दिया गया।
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