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दो लोगों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

Tue, 12 Sep 2017 11:11 PM IST
Updated Tue, 12 Sep 2017 11:11 PM IST
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दो लोगों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
देवरिया। सूचना न देने वाले दो अधिकारियों पर राज्य सूचना आयुक्त की ओर से जुर्माना लगाया गया है। प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। इसकी वसूली उनके वेतन से तीन किश्तों में की जानी है। रामपुुर कारखाना के पिपरा दौला कदम के नारदमुनि कुशवाहा ने श्रीदेव वाणी प्रचारक जनता महाविद्यालय बड़हरी पिपरा दौलाकदम से संबंधित चार बिंदुओं पर 31 अगस्त 2016 को सूचना मांगी थी। इसकी प्रति उन्होंने डीएम के कार्यालय के सूचना अधिकारी को भी भेजा था। महाविद्यालय के जन सूचना अधिकारी की ओर से तीन बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराई गई, एक सूचना उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी ने दोनों के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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