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Deoria News: अधिक दाम पर खाद बेचने में दो दुकानदारों पर केस

Mon, 05 Dec 2022 05:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Dec 2022 05:00 AM IST
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case on 2 fertilizer shops
अधिक दाम पर खाद बेचने में दो दुकानदारों पर केस
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जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। किसानों को खाद, बीज उपलब्ध कराने में प्रशासन लगा है कि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं, अधिक कीमत लेने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत अधिक दाम पर खाद बेचने वाले दो उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सलेमपुर एवं उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी देवरिया सदर के संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान आईएफएफ डीसी चनुकी मोड़ पर किसानों को 266.50 रुपये की यूरिया 360 रुपये तथा 1350 रुपये प्रति बोरी की डीएपी 1450 रुपये में विक्रय की जा रही थी।
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इसी प्रकार उप जिलाधिकारी भाटपाररानी व जिला कृषि रक्षा अधिकारी के निरीक्षण में राहुल ट्रेडर्स टड़वा पर शक्तिमान यूरिया 350 रुपये प्रति बोरी एवं अपना यूरिया 320 रुपये प्रति बोरी की दर से बेची जा रही थी। जबकि शासन की ओर से एक बोरी यूरिया का दर 266.50 रुपये तथा एक बोरी डीएपी का दर 1350 निर्धारित है। उर्वरकों का निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने एवं कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा था जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
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इस शिकायत पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र चनुकी मोड़ लार के प्रोपराइटर अजीत सिंह निवासी कोइरी टोला, लार तथा राहुल ट्रेडर्स टड़वा के प्रोपराइटर वासुदेव सिंह निवासी ग्राम टड़वा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

उन्होंने जनपद के सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश है कि वे उर्वरकों को निर्धारित दर पर ही बेचें। यदि कोई भी फुटकर उर्वरक विक्रेता निर्धारित दर से अधिक कीमत पर विक्रय करते पाया गया तथा किसी भी प्रकार से कालाबाजारी व अवैध परिसंचलन में लिप्त पाया गया तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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