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जिले में भूसा बनाने वाली मशीन पर प्रतिबंध हटा

Sun, 10 Apr 2022 11:03 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 10 Apr 2022 11:03 PM IST
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Ban on straw making machine lifted in the district
जिले में भूसा बनाने वाली मशीन पर प्रतिबंध हटा
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देवरिया। जिले में गेहूं की फसल की कटाई के बाद भूसा बनाने वाली मशीन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश से जिला प्रशासन 48 घंटे में बैकफुट पर आ गया। जिला प्रशासन ने प्रतिबंध को वापस ले लिया है। अब भूसा बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, ताकि आग की घटनाएं न हो सकें। इसके लिए एडीएम प्रशासन ने निर्देश दिए हैं।
दो दिन पहले एडीएम प्रशासन कुंवर पंकज ने निर्देश जारी किए थे कि भूसा बनाने वाली मशीन पर 30 अप्रैल तक रहेगी। उससे निकलने वाली चिंगारी से आग की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया था।
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इस कारण कंबाइन मशीन से फसल की कटाई कराने एवं उसके अवशेषों से भूसा बनाने के लिए स्ट्रा रीपर का इस्तेमाल पूर्णतया प्रतिबंधित हो गया था। भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रा रीपर) के इस्तेमाल पर रोक लगने के कारण किसानों के सामने भूसा की किल्लत उत्पन्न हो गई। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई कि अगर भूसा नहीं बनेगा तो पशुओं का पेट कैसे भरेगा।
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इस पर जिला प्रशासन भी सोचने को मजबूर हो गया। एडीएम प्रशासन ने शनिवार की देर शाम को निर्देश जारी किया है कि जिले में 30 अप्रैल तक फसल अवशेष काटने के लिए भूसा बनाने वाली मशीन (स्ट्रा रीपर) के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। इतना जरूर है कि स्ट्रा रीपर मशीन का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरती जाए, ताकि आग की घटना न हो।
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