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नामांकन में प्रधान पद के उम्मीदवारों को देना होगा शपथ पत्र
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नामांकन में प्रधान पद के उम्मीदवारों को देना होगा शपथ पत्र
देवरिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन तैयारी में जुटा है। चार पदों पर एक साथ चुनाव होगा। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। साथ ही ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को घोषणा पत्र देना होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है। प्रधान, क्षेत्र, जिला पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर एक साथ चुनाव कराया जाएगा। 21 वर्ष से कम उम्र के युवा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचास्थानि चुनावालय तथा ब्लॉक कार्यालयों में भी चुनाव की तैयारियों तेज हो गई हैं। सूची तैयार करने के लिए मतदाताओं के नाम कंप्यूटर में फीड किए जा रहे हैं। प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा। उसे नोटरी व तहसीलदार या नायब तहसीलदार से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को घोषणा पत्र देना होगा।
शपथ पत्र तथा घोषणा पत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा। चारों पदों के उम्मीदवार का किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में बकाया नहीं हो चाहिए, ऐसा मिलने पर नामांकन रद्द हो जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तहसीलदार या उपजिलाधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ देनी होगी स्वप्रमाणित मतदाता सूची
पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ स्वप्रमाणित मतदाता सूची देनी होगी। प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के लिए मतदाता सूची में ग्राम पंचायत के किसी वार्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भी क्षेत्र पंचायत के किसी वार्ड तथा जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार का नाम संबंधित जिला पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
इसी तरह प्रस्तावक के लिए शर्त निर्धारित की गई है। प्रधान पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक वही होगा, जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक भी क्षेत्र तथा जिला पंचायत का मतदाता होना चाहिए, जहां से उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हो।
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देवरिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन तैयारी में जुटा है। चार पदों पर एक साथ चुनाव होगा। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। साथ ही ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को घोषणा पत्र देना होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है। प्रधान, क्षेत्र, जिला पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर एक साथ चुनाव कराया जाएगा। 21 वर्ष से कम उम्र के युवा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचास्थानि चुनावालय तथा ब्लॉक कार्यालयों में भी चुनाव की तैयारियों तेज हो गई हैं। सूची तैयार करने के लिए मतदाताओं के नाम कंप्यूटर में फीड किए जा रहे हैं। प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा। उसे नोटरी व तहसीलदार या नायब तहसीलदार से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को घोषणा पत्र देना होगा।
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शपथ पत्र तथा घोषणा पत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा। चारों पदों के उम्मीदवार का किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में बकाया नहीं हो चाहिए, ऐसा मिलने पर नामांकन रद्द हो जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तहसीलदार या उपजिलाधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ देनी होगी स्वप्रमाणित मतदाता सूची
पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ स्वप्रमाणित मतदाता सूची देनी होगी। प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के लिए मतदाता सूची में ग्राम पंचायत के किसी वार्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भी क्षेत्र पंचायत के किसी वार्ड तथा जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार का नाम संबंधित जिला पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
इसी तरह प्रस्तावक के लिए शर्त निर्धारित की गई है। प्रधान पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक वही होगा, जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक भी क्षेत्र तथा जिला पंचायत का मतदाता होना चाहिए, जहां से उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हो।