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पुलिस ने वकीलों को दीवानी कचहरी में जाने से रोका, हंगामा
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अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। 44 दिन बाद जिला एवं सत्र न्यायालय शुक्रवार को खुलने के बाद अधिवक्ता कचहरी पहुंचे। पुलिस ने जब इन्हें भीतर जाने से रोका तो हंगामा हो गया। जानकारी पर एडीजे प्रथम रजनीश कुमार पहुंचे। उनके समझाने पर अधिवक्ता माने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एक-एक कर उन्हें प्रवेश दिया गया।
अधिवक्ता सुबह दस बजे कचहरी के गेट पर पहुंचे। यहां कोतवाल टीजे सिंह गेट बंद कराकर पुलिसकर्मियों के साथ खड़े थे। वे अधिवक्ताओं को वह अंदर नहीं जाने दें रहे थे। जब अधिवक्ता अधिक संख्या में जुटे तो कहासुनी होने लगी। कोतवाल ने यह जानकारी अफसरों को व अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों को। इसके बाद एडीजे प्रथम रजनीश कुमार पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनकर अधिवक्ताओं को शांत कराया। सामाजिक दूरी बनाकर कचहरी में अधिवक्ताओं को आने के लिए कहा तो अधिवक्ता मान गए। अधिवक्ताओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी गेट पर ही कराई गई।
एडीजे प्रथम रजनीश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत जमानत प्रार्थना पत्र और अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र ई फाइलिंग के द्वारा ही दाखिल होगा। इस 48 घंटे बाद अधिवक्ता के मोबाइल पर सुनवाई की तिथि नियत होने की सूचना जाएगी। उस दिन अधिवक्ता आकर जमानत के मामले में कोर्ट में बहस करेंगे।
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देवरिया। 44 दिन बाद जिला एवं सत्र न्यायालय शुक्रवार को खुलने के बाद अधिवक्ता कचहरी पहुंचे। पुलिस ने जब इन्हें भीतर जाने से रोका तो हंगामा हो गया। जानकारी पर एडीजे प्रथम रजनीश कुमार पहुंचे। उनके समझाने पर अधिवक्ता माने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एक-एक कर उन्हें प्रवेश दिया गया।
अधिवक्ता सुबह दस बजे कचहरी के गेट पर पहुंचे। यहां कोतवाल टीजे सिंह गेट बंद कराकर पुलिसकर्मियों के साथ खड़े थे। वे अधिवक्ताओं को वह अंदर नहीं जाने दें रहे थे। जब अधिवक्ता अधिक संख्या में जुटे तो कहासुनी होने लगी। कोतवाल ने यह जानकारी अफसरों को व अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों को। इसके बाद एडीजे प्रथम रजनीश कुमार पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनकर अधिवक्ताओं को शांत कराया। सामाजिक दूरी बनाकर कचहरी में अधिवक्ताओं को आने के लिए कहा तो अधिवक्ता मान गए। अधिवक्ताओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी गेट पर ही कराई गई।
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एडीजे प्रथम रजनीश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत जमानत प्रार्थना पत्र और अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र ई फाइलिंग के द्वारा ही दाखिल होगा। इस 48 घंटे बाद अधिवक्ता के मोबाइल पर सुनवाई की तिथि नियत होने की सूचना जाएगी। उस दिन अधिवक्ता आकर जमानत के मामले में कोर्ट में बहस करेंगे।
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