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Deoria News: दो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

Sun, 21 Jun 2026 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 21 Jun 2026 01:11 AM IST
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Action taken against two accused under the Gangster Act.

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संतकबीरनगर। बेलहरकला थाने की पुलिस ने चोरी के मामले में नामजद दो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों ने संगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया और इससे लोगों में भय व आतंक का माहौल है।
थानाध्यक्ष हरिकेश भारती ने बताया कि लोहरसन गांव निवासी मोहम्मद अहमद रजा उर्फ बल्ला तथा अशोक गुप्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे संगठित रूप से अपराध करने में संलिप्त रहे हैं।
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पुलिस के मुताबिक सात अप्रैल को रमवापुर मिश्र गांव निवासी हेमंत कुमार मिश्र ने तहरीर देकर जानकारी दी कि 6-7 अप्रैल की रात चोरों ने उनकी किराना दुकान का ताला तोड़कर करीब पांच हजार रुपये नकद, दो क्विंटल चावल, डेढ़ क्विंटल गेहूं, 50 पैकेट रिफाइंड समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। इस मामले में बेलहरकला थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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विवेचना और गिरफ्तारी के बाद उक्त दोनों आरोपियों के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने बरामदगी और साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय भेज दिया है। दोनों आरोपियों ने मिलकर एक गिरोह बना लिया था और अनुचित आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपराध करते थे। इनके आपराधिक कृत्यों से क्षेत्र के व्यापारियों और आम लोगों में भय का माहौल था। इसी आधार पर गैंग चार्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजा गया।

जिलाधिकारी ने 16 जून को गैंग चार्ट को अनुमोदित कर दिया। इसके बाद बेलहरकला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है।
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