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एआरटीओ की जमीन पर हो रहा कब्जा
Deoria
Updated Mon, 29 Sep 2014 05:30 AM IST
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देवरिया। एआरटीओ कार्यालय के सुरक्षित की गई जमीन पर अवैध कब्जा होने लगा है। एक व्यक्ति की शिकायत पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने एसडीएम और एआरटीओ को भूमि का सीमांकन कराकर निर्माण कार्य शुरू कराने का आदेश दिया है।
देवरिया-सलेमपुर मार्ग पर स्थित परसिया मिश्र गांव में तीन वर्ष पूर्व एआरटीओ कार्यालय के आराजी नंबर 251 रकबा 0247 और आराजी नंबर 272 रकबा 0.061 एअर सुरक्षित कर ली गई। छह फरवरी 2014 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने एआरटीओ को भवन निर्माण कराने का आदेश दिया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। जमीन खाली देखकर कुछ लोग इस पर अवैध कब्जा शुरू कर दिए हैं। गांव निवासी अशोक मिश्र ने अधिकारियाें को पत्र देकर अवैध कब्जा होने की शिकायत की। उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन भी किया था। इसके बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने एसडीएम सदर और एआरटीओ को आदेश दिया है कि वह सुरक्षित जमीन का सीमांकन करा लें और इस अविलंब निर्माण कार्य शुरू कराएं।
कोट
एआरटीओ कार्यालय निर्माण के लिए दो एकड़ भूमि की आवश्यकता है। परसिया मिश्र में सुरक्षित की गई लगभग पौने दो एकड़ जमीन अलग-अलग टुकड़ों में है। उच्चाधिकारियों से वार्ता चल रही है कि बातचीत के जरिए इसे एक जगह किया जाए। मानक पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
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- ओपी सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देवरिया।
कोट
एआरटीओ के लिए सुरक्षित की गई जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत मिली है। डीएम ने इसके सीमांकन का आदेश दिया है। जमीन का सीमांकन जल्द करा लिया जाएगा।
- गिरिजेश कुमार चौधरी, उप जिलाधिकारी, सदर।
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देवरिया-सलेमपुर मार्ग पर स्थित परसिया मिश्र गांव में तीन वर्ष पूर्व एआरटीओ कार्यालय के आराजी नंबर 251 रकबा 0247 और आराजी नंबर 272 रकबा 0.061 एअर सुरक्षित कर ली गई। छह फरवरी 2014 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने एआरटीओ को भवन निर्माण कराने का आदेश दिया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। जमीन खाली देखकर कुछ लोग इस पर अवैध कब्जा शुरू कर दिए हैं। गांव निवासी अशोक मिश्र ने अधिकारियाें को पत्र देकर अवैध कब्जा होने की शिकायत की। उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन भी किया था। इसके बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने एसडीएम सदर और एआरटीओ को आदेश दिया है कि वह सुरक्षित जमीन का सीमांकन करा लें और इस अविलंब निर्माण कार्य शुरू कराएं।
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एआरटीओ कार्यालय निर्माण के लिए दो एकड़ भूमि की आवश्यकता है। परसिया मिश्र में सुरक्षित की गई लगभग पौने दो एकड़ जमीन अलग-अलग टुकड़ों में है। उच्चाधिकारियों से वार्ता चल रही है कि बातचीत के जरिए इसे एक जगह किया जाए। मानक पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
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- ओपी सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देवरिया।
कोट
एआरटीओ के लिए सुरक्षित की गई जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत मिली है। डीएम ने इसके सीमांकन का आदेश दिया है। जमीन का सीमांकन जल्द करा लिया जाएगा।
- गिरिजेश कुमार चौधरी, उप जिलाधिकारी, सदर।