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न्यायालय ने हत्या के प्रयास में सात वर्ष कैद की सजा सुनाई

Sun, 31 Jan 2021 12:05 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 31 Jan 2021 12:05 AM IST
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7 years imprisonment in attempt to murder case
न्यायालय ने हत्या के प्रयास में सात वर्ष कैद की सजा सुनाई
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देवरिया। हत्या के प्रयास के मामले शनिवार को तीन आरोपियों को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। अपर जिला जज प्रथम रजनीश कुमार की अदालत ने छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह सोनू के अनुसार, बनकटा थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुरा निवासी बलिंदर राय ने तहरीर दी कि उनका भतीजा संजीव राय 13 अगस्त 2012 की शाम लगभग आठ बजे मोटरसाइकिल से रामकोला चट्टी से अपने घर आ रहा था। रास्ते में सरकारी नलकूप के पास गांव के रामचंद्र यादव, अजीत यादव, सुरेश यादव व संतोष यादव तमंचा व तलवार लेकर घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने जान से मारने की नीयत से संजीव राय पर प्रहार किया। उसका हाथ कट गया। घायलावस्था में वह जान बचाकर भागने लगा तो अजीत यादव ने उस पर तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े तब तक हमलावर फरार हो गए थे। घायल संजीव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया, वहां से पीजीआई लखनऊ भेज दिया गया, जहां उसका उपचार हुआ। इसके बाद बनकटा थाने में आरोपी रामचंद्र यादव, अजीत यादव, सुरेश यादव व संतोष यादव पर मुकदमा दर्ज कराया गया। शनिवार को न्यायालय ने सुनवाई के दौरान रामचंद्र यादव, सुरेश व संतोष यादव को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद व छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अभियुक्त अजीत यादव फरार है। उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है।
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