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Deoria News: खाद्य पदार्थों में मिलावट के 28 वादों में 2.46 लाख जुर्माना

Mon, 29 May 2023 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 29 May 2023 11:32 PM IST
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2.46 lakh fine in 28 cases of food adulteration
एडीएम प्रशासन व न्याय निर्णायक अधिकारी कोर्ट ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में सुनवाई के बाद एडीएम प्रशासन व न्याय निर्णायक अधिकारी गौरव श्रीवास्तव के न्यायालय ने 28 वादों में 2 लाख 46 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि समय से जमा न किए जाने पर आरसी के जरिए वसूली की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जनपद के विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए और उन्हें जांच के लिए झांसी व लखनऊ स्थित प्रयोगशाला में भेजा। जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने के बाद एडीएम प्रशासन व न्याय निर्णायक अधिकारी कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। न्यायालय ने पनीर में मिलावट मिलने पर पुरुषोत्तम मद्धेशिया निवासी हतवा प्राइमरी पाठशाला टोला वार्ड नंबर-एक बभनी, भटनी, ब्लैक साल्ट (नंदनी ब्रांड) में मिलावट पर शक्ति एंड ब्रदर्स के प्रो. शक्ति कुमार बरनवाल निवासी आजाद रोड वार्ड नंबर एक पर, आइसक्रीम में मिलावट पर आनंद कुमार मद्धेशिया निवासी दाल मिल गली, गरूलपार, कालानमक (दादू ब्रांड) में मिलावट पर बृजेश कुमार जायसवाल निवासी सलेमपुर कस्बा, दूध में मिलावट पर धर्मेंद्र गोंड निवासी महुई पांडेय, सिंघाड़ा आटा में मिलावट पर ज्ञानचंद्र गुप्ता निवासी भर टोलिया वार्ड, लार, बूंदी दाना में मिलावट पर शुभम यादव निवासी तिवई, रुद्रपुर, आइसक्रीम घोल में मिलावट पर सन्नी कुमार निवासी वार्ड नंबर-चार सलेमपुर, गाय के दूध में मिलावटर पर रमेश चौहान निवासी बरियारपुर वार्ड नंबर-12, नमकीन (न्यू गोपाल ब्रांड) में मिलावट पर राजेंद्र यादव निवासी रामनगर लार, छेने की मिठाई में मिलावट पर तारकेश्वर प्रजापति निवासी भलुअनी, सेवई में मिलावट पर विजय बरनवाल निवासी रामगुलाम टोला, सदर कोतवाली, मिश्रित दूध में मिलावट पर पतिराज निवासी 4/30 गरूलपार को आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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छेने की मिठाई में मिलावट पर रामचंद्र मद्धेशिया निवासी बलियवा पर सात हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार फुल क्रीम मिल्क में मिलावट पर दीपक कुमार निवासी गौरीबाजार, फेन (इलहाबादी ब्रांड नंबर-एक) में मिलावट पर रवि मृगवानी निवासी न्यू कालोनी, स्पेशल खारी में मिलावट पर मैनुल अंसारी निवासी परसिया उर्फ खरजरवा, बेसन में मिलावट पर सर्वेश कुमार निवासी गौरीबाजार, बेस्ट च्वाइस रिफाइन (हिमानी ब्रांड) में मिलावट पर घनश्याम प्रजापति निवासी बरौली, बेसन में मिलावट पर सावित्री देवी निवासी मठियामाफी, गौरीबाजार, पनीर में मिलावट पर शमसुद्दीन अंसारी निवासी पिड़रा, देवरिया, खोया में मिलावट पर शमसुद्दीन अंसारी निवासी पिड़रा देवरिया, खोया में मिलावट पर दुर्गेश मद्धेशिया निवासी रामगुलाम टोला, भिखमपुर रोड, देवरिया पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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खोवा में मिलावट के दो वादों में कन्हैया जायसवाल निवासी मझौलीराज मेन तिराहा पर नौ-नौ हजार तथा पनीर में मिलावट पर भोला मद्धेशिया निवासी नरौली, भलुअनी, रिफाइंड राइस ब्रान तेल में मिलावट पर भीम चौरसिया निवासी शिवाला वार्ड, रुद्रपुर, तेजा चिली पाउडर में मिलावट पर मनोकामना फूड इंडस्ट्रीज प्लाट नंबर-ई 16 इंडस्ट्रीयल एरिया उसरा बाजार, रुद्रपुर पर नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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