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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद
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अदालत
- फोटो : file
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देवरिया। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को अपर जिला जज ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को जेल भेज दिया गया।
लार थानाक्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी को 31 मई 2012 को मेहरौना गांव निवासी सलीम बहला फुसलाकर भगा ले गया। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। किशोरी के पिता ने लार थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद किशोरी को बरामद किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज सत्येंद्र नाथ ने सोमवार को आरोपी युवक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।
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लार थानाक्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी को 31 मई 2012 को मेहरौना गांव निवासी सलीम बहला फुसलाकर भगा ले गया। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। किशोरी के पिता ने लार थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद किशोरी को बरामद किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज सत्येंद्र नाथ ने सोमवार को आरोपी युवक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।
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