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Deoria News: 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए निर्धारित
Sat, 23 Mar 2024 02:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 23 Mar 2024 02:19 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने जिले के मतदाताओं को अवगत कराया है कि 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा चुनाव के लिए मतदाता को अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंकों/डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटीआईडी (यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 05 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदाता सूचना पर्ची को पहचान/दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा।
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देवरिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने जिले के मतदाताओं को अवगत कराया है कि 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा चुनाव के लिए मतदाता को अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंकों/डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटीआईडी (यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
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अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 05 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदाता सूचना पर्ची को पहचान/दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा।
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