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आदेश

Sun, 06 Jan 2019 11:33 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jan 2019 11:33 PM IST
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आदेश
आयुष्मान परिवार के वंचित नए सदस्य जुड़ेंगे
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2011 के बाद परिवार में शामिल हुए नए सदस्यों का नाम नहीं हुआ था शामिल
शर्तों को पूरा करने के बाद जुड़ेगा नाम, अफसरों तक पहुंची थी ऐसी शिकायतें
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में लाभार्थी परिवार के नए सदस्यों के लिए खुशखबरी है। योजना से वंचित नए सदस्यों का नाम शामिल किया जाएगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे। केंद्र सरकार की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया है।
गरीबों को फ्री में पांच लाख तक का बेहतर इलाज देने के लिए 23 सितंबर को प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। 2011 की जनगणना के अनुसार गरीब परिवार को योजना में शामिल किया गया। जिले में 1.4 लाख परिवारों को योजना में शामिल गया। 2011 के बाद परिवारों की संख्या बढ़ी और नए सदस्यों का नाम योजना में नहीं जुड़ सका। इसको लेकर सीएमओ, सीएम के पोर्टल तथा अन्य अधिकारियों के पास लोग शिकायत दर्ज करा रहे थे। इसके अलावा जनगणना के आधार पर पात्रता के चयन पर भी लोग सवाल खड़े किए। केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया है कि योजना में जो परिवार शामिल है। उसके यहां के नए सदस्यों का नाम शामिल किया जाएगा। इसके लिए कागजी शर्तों को पूरा करना होगा। एसीएमओ डॉ. एसएन सिंह ने बताया कि निर्देश प्राप्त हुआ है। कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद नए सदस्यों के नाम योजना में शामिल कि ए जाएंगे। अन्य वंचित पात्रों का नाम प्रदेश सरकार की ओर से सर्वे कराकर जोड़ने की बात चल रही है।
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ये दस्तावेज जमा करने होंगे
देवरिया। आयुष्मान लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य की शादी 2011 के बाद हुई हो तो उसका नाम लाभार्थियों की सूची में दर्ज कराने के लिए विवाह प्रमाण पत्र को ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर पंचायत से अटेस्ट करवाना होगा। इसके बाद आयुष्मान केंद्र या कॉमन सेंटर पर जाकर मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तभी नए सदस्य का नाम सूची में शामिल किया जाएगा। इसी तरह जन्म लिए बच्चे का नाम सूची में दर्ज कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा।
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