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अब मिलेगी सस्ते दर पर राशन सामग्री
अमर उजाला, चित्रकूट
Updated Tue, 05 Jan 2016 11:27 PM IST
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जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब
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लाभार्थियोें को राशन सामग्री मिलेगी। जिलाधिकारी नीलम अहलावत ने बताया कि
इस अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय कार्डधारक एवं चयनित पात्र गृहस्थी में
शामिल होंगे।
बताया कि चयनित पात्र गृहस्थियों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन की जाएगी। उचित दर विक्रेता की दुकान पर भी चस्पा की जाएगी। बताया कि इस सूची में आने से यदि कोई पात्र वंचित रह जाता है तो वह एसडीएम, वीडीओ या जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय मेें 20 जनवरी तक अपना आवेदन करा सकता है।
बताया कि इसके तहत अंत्योदय योजना के पात्रों को प्रति कार्ड पर 15 कि लो गेहूं दो रुपये प्रति किलो की दर से, 20 किलो चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा।
पात्र गृहस्थी को साढे़ तीन किलो गेहूं दो रुपये किलो की दर से और ढे़ड किलो चावल तीन रुपये किलो की दर से दिए जाएंगे। चीनी और मिट्टी का तेल पूर्व की भांति ही सभी कार्डधारकों को दिया जाएगा।
पात्र गृहस्थियों में भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, मोची, फेरी वाले, रिक्शा चालक, कुष्ठ रोगी, एड्स रोगी, अनाथ बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर, कुली, पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर परिवार व परित्यक्त महिलाएं, निराश्रित महिलाएं, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, आवासहीन परिवार, कच्चे आवास वाले परिवार, किन्नर और ऐसे समस्त परिवार सम्मिलित होगें जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम हो।
समस्त आयकरदाता, ऐसे परिवार जिनमें किसी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन, हारवेस्टर, एंयर कंडीशनर, पांच केवी जनरेटर और ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, 80 वर्ग मीटर का व्यावसायिक स्थान या दुकान हो और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा हो उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बताया कि चयनित पात्र गृहस्थियों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन की जाएगी। उचित दर विक्रेता की दुकान पर भी चस्पा की जाएगी। बताया कि इस सूची में आने से यदि कोई पात्र वंचित रह जाता है तो वह एसडीएम, वीडीओ या जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय मेें 20 जनवरी तक अपना आवेदन करा सकता है।
बताया कि इसके तहत अंत्योदय योजना के पात्रों को प्रति कार्ड पर 15 कि लो गेहूं दो रुपये प्रति किलो की दर से, 20 किलो चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा।
पात्र गृहस्थी को साढे़ तीन किलो गेहूं दो रुपये किलो की दर से और ढे़ड किलो चावल तीन रुपये किलो की दर से दिए जाएंगे। चीनी और मिट्टी का तेल पूर्व की भांति ही सभी कार्डधारकों को दिया जाएगा।
पात्र गृहस्थियों में भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, मोची, फेरी वाले, रिक्शा चालक, कुष्ठ रोगी, एड्स रोगी, अनाथ बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर, कुली, पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर परिवार व परित्यक्त महिलाएं, निराश्रित महिलाएं, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, आवासहीन परिवार, कच्चे आवास वाले परिवार, किन्नर और ऐसे समस्त परिवार सम्मिलित होगें जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम हो।
समस्त आयकरदाता, ऐसे परिवार जिनमें किसी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन, हारवेस्टर, एंयर कंडीशनर, पांच केवी जनरेटर और ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, 80 वर्ग मीटर का व्यावसायिक स्थान या दुकान हो और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा हो उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा।