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Chitrakoot News: रुपये के चक्कर में बाबा की हत्या, नाती को उम्रकैद
Wed, 26 Aug 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:03 AM IST
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चित्रकूट। जमीन बेचने के बाद के बाद रुपये न मिलने पर नाराज नाती ने बाबा की हत्या की थी। मामले में मंगलवार को सत्र न्यायालय ने दोषी नाती राहुल शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सदर काेतवाली के एसडीएम कॉलोनी के शोभा सिंह का पुरवा निवासी मिथलेश कुमारी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका पैतृक गांव रैपुरा थाना क्षेत्र के खोर गांव है। वह 12 जुलाई को दवा कराने मायके जुगराजपुर गई थी। उसके पति रामबहादुर शुक्ल घर पर थे। 13 जुलाई 2022 की रात को उसके नाती राहुल शुक्ला ने बेची गई जमीन के रुपये न मिलने पर नाराज होकर पति को पटक दिया। सिर में चोट लगने से पति की मौत हो गई।
मिथलेश कुमारी के अनुसार नाती राहुल शुक्ला ने जमीन हड़पने के लिए ऐसा किया था। घटना के कुछ दिन पूर्व उनके पति रामबहादुर शुक्ल ने जमीन बेची थी। जिसके बाद उन्होंने छोटे लड़के की शादी में लिए गए उधार की रकम दुकानदार को दे दी थी। इससे राहुल शुक्ला खुन्नस मानने लगा था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी राहुल को 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
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विवेचक अशोक कुमार सिंह ने आरोपी के खिलाफ 25 जुलाई को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने आरोपी राहुल शुक्ला को दोषी करार दिया था। सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई।
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सदर काेतवाली के एसडीएम कॉलोनी के शोभा सिंह का पुरवा निवासी मिथलेश कुमारी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका पैतृक गांव रैपुरा थाना क्षेत्र के खोर गांव है। वह 12 जुलाई को दवा कराने मायके जुगराजपुर गई थी। उसके पति रामबहादुर शुक्ल घर पर थे। 13 जुलाई 2022 की रात को उसके नाती राहुल शुक्ला ने बेची गई जमीन के रुपये न मिलने पर नाराज होकर पति को पटक दिया। सिर में चोट लगने से पति की मौत हो गई।
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मिथलेश कुमारी के अनुसार नाती राहुल शुक्ला ने जमीन हड़पने के लिए ऐसा किया था। घटना के कुछ दिन पूर्व उनके पति रामबहादुर शुक्ल ने जमीन बेची थी। जिसके बाद उन्होंने छोटे लड़के की शादी में लिए गए उधार की रकम दुकानदार को दे दी थी। इससे राहुल शुक्ला खुन्नस मानने लगा था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी राहुल को 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
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विवेचक अशोक कुमार सिंह ने आरोपी के खिलाफ 25 जुलाई को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने आरोपी राहुल शुक्ला को दोषी करार दिया था। सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई।