{"_id":"627c00cd66deeb29f54581ae","slug":"two-sentenced-to-five-years-for-gas-refilling-chitrakoot-news-knp6962541175","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैस रिफिलिंग में दो को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गैस रिफिलिंग में दो को पांच साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चित्रकूट। गैस रिफिलिंग के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता सनत कुमार मिश्रा ने बताया कि 13 अगस्त 2009 को तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर कर्वी के तत्कालीन प्रशासन के अधिकारियों ने स्टेशन रोड पर में छापा मारा था। इसमें वहीद अहमद घरेलू गैस सिलिंडर से छोटे गैस सिलिंडर में रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया था। साथ ही उसकी दुकान से गैस सिलिंडर और रिफिलिंग के उपकरण भी बरामद हुए थे। इस दौरान दूसरी दुकान में राकेश कुमार को भी रिफिलिंग की मशीन के साथ पकड़ा गया था।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद राकेश कुमार और वहीद अहमद के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम और धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 20,-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता सनत कुमार मिश्रा ने बताया कि 13 अगस्त 2009 को तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर कर्वी के तत्कालीन प्रशासन के अधिकारियों ने स्टेशन रोड पर में छापा मारा था। इसमें वहीद अहमद घरेलू गैस सिलिंडर से छोटे गैस सिलिंडर में रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया था। साथ ही उसकी दुकान से गैस सिलिंडर और रिफिलिंग के उपकरण भी बरामद हुए थे। इस दौरान दूसरी दुकान में राकेश कुमार को भी रिफिलिंग की मशीन के साथ पकड़ा गया था।
विज्ञापन
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद राकेश कुमार और वहीद अहमद के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम और धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 20,-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दडित किया।
विज्ञापन