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Chitrakoot News: चोरी व तमंचा रखने पर दो को सजा

Sat, 30 Nov 2024 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 11:27 PM IST
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Two sentenced for theft and possession of a gun
चित्रकूट। चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मऊ थाना प्रभारी विनोद राय ने बताया कि कौशांबी जिले के चकगुलाम आलम निवासी रामलखन के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज हुआ था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलं सुनने के पश्चात दोष सिद्ध होने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिन कुमार दीक्षित ने आरोपी रामलखन को जेल में बिताई गई अवधि व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा इसी न्यायालय द्वारा कर्वी कोतवाली क्षेत्र के मालकाना डिलौरा गांव के निवासी भुक्कू उर्फ भिक्खू को आम्र्स एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई गई अवधि व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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