{"_id":"254d388bf89d8531fb451a38084dca06","slug":"three-people-got-imprisonment-in-dowry-murder-case-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या में तीन को कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या में तीन को कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला चित्रकूट।
Updated Wed, 11 Mar 2015 10:59 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश अपर जिला जज ने दहेज हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सहायक अभियोजन अधिकारी राघवेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि सतना (मप्र) के सभापुर खंडौरा निवासी उमेश कुमार पयासी ने पुत्री हेमा (22) की शादी जारो माफी थाना मारकुंडी के सूरजदीन उर्फ आकाश पुत्र जगमोहन पांडे से की थी। 30 जून 2012 को थाने से उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री की जलकर मौत हो गई है। इस पर उसने थाने में पति, ससुर, सास चुनकी और जेठ-जेठानी के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसका कहना था कि ये लोग उसकी पुत्री पर ताने कसते थे और दहेज के लिए मारते पीटते थे। इन्हीं लोगों ने उसकी जलाकर हत्या कर दी। इस मामले में बुधवार को अपर जिला जज आशीष कुमार जैन ने पति को दस साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सास-ससुर को सात-सात साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। पीड़ित पक्षकार को दस हजार रुपये का प्रतिकर भी दिलाया गया। कोर्ट ने जेठ-जेठानी को बरी कर दिया।
विज्ञापन