Chitrakoot: 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को दस वर्ष की कैद, तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी
वर्ष 2016 में बरगढ़ थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है। आरोपी को दस वर्ष की कैद और तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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चित्रकूट जिले में शौचक्रिया के लिए निकली किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, तीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बरगढ़ थाने में एक महिला ने अनिल कुमार के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार उसकी 15 वर्षीय पुत्री 23 मार्च 2016 को शाम को शौच करने के लिए गांव से बाहर गई थी।
कुछ देर तक उसके घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की पर कोई जानकारी नहीं हुई। इसी दौरान ग्रामीणों ने बताया गया कि अनिल कुमार आदिवासी उसकी पुत्री को बरगलाकर ले गया है। लगभग एक सप्ताह तक तलाश के बाद भी पुत्री के न मिलने पर उसने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसके बाद बालिका बरामद हुई और आरोपी को जेल भेजा गया था। साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संजय के. लाल ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी अनिल कुमार को 10 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
घर में घुसकर किया युवती से दुष्कर्म, छेड़खानी दर्ज
राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने आरोप लगाया कि उसके ही गांव के एक युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पुलिस सिर्फ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कर रही है।
मंगलवार को एसपी को दिए पत्र में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि मामला दो दिसंबर का है। इसमें पहले छेड़ख़ानी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी लल्ला सिंह को मंगलवार को पकड़कर जेल भेजा गया है।