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Chitrakoot News: गोली मारने व पीटने के छह दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

Sat, 02 May 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 02 May 2026 12:55 AM IST
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Six people convicted of shooting and beating were sentenced to five years' imprisonment.
चित्रकूट। एक राय होकर तमंचा व लाठी डंडों से मारपीट कर घायल करने के मामले में न्यायालय ने छह दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि सरधुवा के गरीब का पुरवा निवासी राजा सिंह ने 27 जुलाई 2019 को पुलिस को सूचना दी थी कि राजेंद्र सिंह उर्फ ननकू सिंह, गुड्डू, अल्लक उर्फ जितेंद्र, नागेंद्र उर्फ गोंडा, सर्वेश सिंह, उमेश सिंह एक राय होकर आए थे और तमंचा से शिवशंकर को गोली मार दी थी, साथ ही लाठी डंडों से कमल एवं विनय को पीट कर घायल कर दिया था। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना तत्कालीन एसआई अखिलेश राय ने करते हुए आरोपी राजेंद्र, अल्लक, गुड्डू एवं गोंडा को 28 जुलाई व उमेश और सर्वेश को तीन अगस्त को गिरफ्तार किया था। 22 अक्तूबर को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई में सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने दोषी पाया था। शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई।
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