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दहेज हत्या में दस साल की सजा

Mon, 16 Jan 2017 11:41 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला चित्रकूट
ब्यूरो, अमर उजाला चित्रकूट Updated Mon, 16 Jan 2017 11:41 PM IST
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Sentenced to ten years in dowry death
court shimla

दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 साल व सास-ससुर को सात-सात साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। तीनों पर कुल 18 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को अपर सत्र न्यायालय के जज आशीष जैन ने ब्यौहरा पहाड़ी निवासी नत्थू पुत्र छितानी को 10 साल और उनके पिता छितानी और मां शांति देवी को सात-सात साल की सजा सुनाई है। बरहमपुरवा तिंदवारी निवासी रमेश पुत्र रज्जू ने बताया कि उनकी पुत्री नीता देवी का विवाह 30 मई 2009 को नत्थू पुत्र छितानी से हुआ था। दहेज की मांग पूरी न करने पर 18 अप्रैल 2015 को उसकी पुत्री को पीटकर मार डाला था। मुकदमें में पति समेत सास ससुर को नामजद किया गया था। तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।

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