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Chitrakoot News: पुलिस पर फायर करने वाले डाकू जुग्गी को छह साल की कैद
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चित्रकूट। जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर करने वाले डाकू जुग्गी पटेल को विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने छह वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा आशुतोष तिवारी ने बताया कि दर्ज मुकदमा की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट /अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाने पर सदर कोतवाली क्षेत्र के बरमपुर निवासी जुग्गी पटेल को सजा सुनाई है। संवाद
मारपीट के दोषी को एक साल का सश्रम कारावास
चित्रकूट। मारपीट के मुकदमा में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने दोषी को एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मानिकपुर थाना क्षेत्र के हेला निवासी राजेश कुमार कोल ने बताया कि 24 अगस्त 2016 को गांव निवासी रामप्रसाद व अवधेश कुमार ने जाति सूचक शब्दों की गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन सीओ भानुप्रकाश ने करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और 28 जनवरी 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई और विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट राममणि पाठक ने दोषी को सजा सुनाई। थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मुकदमा के विवेचना के दौरान आरोपी रामप्रसाद उर्फ रामकुशल की मौत हो चुकी है। संवाद
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प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा आशुतोष तिवारी ने बताया कि दर्ज मुकदमा की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट /अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाने पर सदर कोतवाली क्षेत्र के बरमपुर निवासी जुग्गी पटेल को सजा सुनाई है। संवाद
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मारपीट के दोषी को एक साल का सश्रम कारावास
चित्रकूट। मारपीट के मुकदमा में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने दोषी को एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मानिकपुर थाना क्षेत्र के हेला निवासी राजेश कुमार कोल ने बताया कि 24 अगस्त 2016 को गांव निवासी रामप्रसाद व अवधेश कुमार ने जाति सूचक शब्दों की गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन सीओ भानुप्रकाश ने करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और 28 जनवरी 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई और विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट राममणि पाठक ने दोषी को सजा सुनाई। थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मुकदमा के विवेचना के दौरान आरोपी रामप्रसाद उर्फ रामकुशल की मौत हो चुकी है। संवाद