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Chitrakoot News: आत्महत्या के लिए उकसाने में सात साल की कैद
Fri, 18 Sep 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:53 PM IST
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चित्रकूट। दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या को उकसाने के दोषी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई। 25 हजार जुर्माना भी लगाया।
सरधुआ थाने में रामलखन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बहन निर्मला की शादी पांच जून 2021 को मिर्जापुर निवासी भोला यादव से हुई थी। बाइक और सोने की चेन के लिए प्रताड़ित किया जाता था।
आठ अप्रैल 2023 को जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने का आरोप है। सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अनुराग कुरील ने शुक्रवार को सजा सुनाई। (संवाद)
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गैर इरादतन हत्या में 10 साल की कैद
चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के दोषी ट्रक चालक को सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बरगढ़ के मुरका निवासी रामविलास ने 19 जून 2025 को मऊ थाना में सूचना दी थी कि जोरवारा टोल के पास जान से मारने की नीयत से उनके नाती शिवम शुक्ला व उसके साथियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। शिवम शुक्ला की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
विवेचक तत्कालीन निरीक्षक दुर्ग विजय सिंह ने विवेचना के दौरान आरोपी मुरका निवासी उस्मान अली को चार जुलाई को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद 31 जुलाई को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने 16 सितंबर को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को दोषी को सजा सुनाई है।
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सरधुआ थाने में रामलखन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बहन निर्मला की शादी पांच जून 2021 को मिर्जापुर निवासी भोला यादव से हुई थी। बाइक और सोने की चेन के लिए प्रताड़ित किया जाता था।
आठ अप्रैल 2023 को जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने का आरोप है। सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अनुराग कुरील ने शुक्रवार को सजा सुनाई। (संवाद)
गैर इरादतन हत्या में 10 साल की कैद
चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के दोषी ट्रक चालक को सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बरगढ़ के मुरका निवासी रामविलास ने 19 जून 2025 को मऊ थाना में सूचना दी थी कि जोरवारा टोल के पास जान से मारने की नीयत से उनके नाती शिवम शुक्ला व उसके साथियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। शिवम शुक्ला की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
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विवेचक तत्कालीन निरीक्षक दुर्ग विजय सिंह ने विवेचना के दौरान आरोपी मुरका निवासी उस्मान अली को चार जुलाई को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद 31 जुलाई को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने 16 सितंबर को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को दोषी को सजा सुनाई है।
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