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Chitrakoot News: जहरखुरानी करने वाले को दस साल की सजा
Tue, 05 Sep 2023 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 05 Sep 2023 11:56 PM IST
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चित्रकूट/मानिकपुर। ट्रेन व प्लेटफार्म पर नशीले पाउडर के जरिए लोगों को जहर खुरानी का शिकार बनाने वाले आरोपी को त्वरित न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 22 सितंबर 2019 को रेलवे स्टेशन मानिकपुर में जांच अभियान के दौरान मानिकपुर के महावीर नगर निवासी टिंकू उर्फ शेख हासिम को गिरफ्तार किया गया था। पास से नशीला पाउडर बरामद हुआ। इस पाउडर को यात्रियों के खाने की चीजों में मिलाकर उनके बेहोश होने के बाद वह सामान चोरी कर लेता था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोषी टिंकू को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 22 सितंबर 2019 को रेलवे स्टेशन मानिकपुर में जांच अभियान के दौरान मानिकपुर के महावीर नगर निवासी टिंकू उर्फ शेख हासिम को गिरफ्तार किया गया था। पास से नशीला पाउडर बरामद हुआ। इस पाउडर को यात्रियों के खाने की चीजों में मिलाकर उनके बेहोश होने के बाद वह सामान चोरी कर लेता था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोषी टिंकू को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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