फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Order to release Rs 80,000 deposited in the court

Chitrakoot News: न्यायालय में जमा 80 हजार रुपये जारी करने का आदेश

Wed, 20 May 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 20 May 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Order to release Rs 80,000 deposited in the court
चित्रकूट। सिविल जज (सीडी)/एफटीसी अश्विनी कुमार उपाध्याय की अदालत ने लेनदेन के मामले में दीपक कुमार तिवारी के पक्ष में समझौते के तहत 80 हजार रुपये देने करने का आदेश दिए हैं। यह राशि उनके बैंक खाते में 30 दिनों के भीतर भेजी जाएगी।
विज्ञापन

17 मार्च 2026 को दीपक तिवारी ने एक प्रार्थना पत्र देकर अपील की थी। उन्होंने बताया कि उनके और आदित्य कुमार चक्रवर्ती से 3.80 लाख का लेनदेन है। अपील में दोनों पक्षों के बीच 3.80 लाख रुपये में समझौता हुआ था। जिसमें तीन लाख दीपक को मिल चुके थे। 80 हजार रुपये न्यायालय में जमा थे। न्यायालय ने प्रार्थनापत्र स्वीकार कर यह राशि दीपक कुमार तिवारी के आईडीबीआई बैंक खाते में अंतरित करने का निर्देश दिए हैं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed