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Chitrakoot News: भतीजी की हत्या में ताऊ को आजीवन कारावास
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चित्रकूट। प्रेम प्रसंग के विरोध में भतीजी की हत्या में दोषी ताऊ को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 31 जनवरी 2020 को ओरा गांव के निवासी गया प्रसाद ने पहाड़ी थाने में अपने बड़े भाई चुन्नू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसने अपनी बेटी आशा उर्फ निराशा देवी की शादी विजयीपुर खागा फतेहपुर में तय की थी, लेकिन निराशा वहां शादी नहीं करना चाहती थी।
इसके चलते वह गांव के ही एक युवक के साथ 26 जनवरी 2020 को चली गई थी। जिसे किसी तरह परिजन तलाश कर घर ले आए थे। इसके बाद बड़े भाई चुन्नू ने बेटी को समझाने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं मानी। इस पर चुन्नू ने 31 जनवरी को सबेरे घर में ही निराशा देवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को तमंचे समेत गिरफ्तार किया था।
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साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने मामले को ऑनर किलिंग का मामला माना था। इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने हत्यारोपी ताऊ चुन्नू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 31 जनवरी 2020 को ओरा गांव के निवासी गया प्रसाद ने पहाड़ी थाने में अपने बड़े भाई चुन्नू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसने अपनी बेटी आशा उर्फ निराशा देवी की शादी विजयीपुर खागा फतेहपुर में तय की थी, लेकिन निराशा वहां शादी नहीं करना चाहती थी।
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इसके चलते वह गांव के ही एक युवक के साथ 26 जनवरी 2020 को चली गई थी। जिसे किसी तरह परिजन तलाश कर घर ले आए थे। इसके बाद बड़े भाई चुन्नू ने बेटी को समझाने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं मानी। इस पर चुन्नू ने 31 जनवरी को सबेरे घर में ही निराशा देवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को तमंचे समेत गिरफ्तार किया था।
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साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने मामले को ऑनर किलिंग का मामला माना था। इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने हत्यारोपी ताऊ चुन्नू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।