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Chitrakoot News: नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास

Sun, 31 May 2026 12:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 31 May 2026 12:42 AM IST
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Life imprisonment for raping a minor
चित्रकूट। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि पांच फरवरी 2021 को उसकी नाबालिग बेटी के साथ सिकंदर उर्फ अमरनाथ तिवारी ने दुष्कर्म किया था। इससे बेटी करीब छह माह की गर्भवती हो गई थी। जानकारी होने पर उलाहना दी तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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विवेचना तत्कालीन निरीक्षक वीरेंद्र त्रिपाठी ने करते हुए आरोपी को 10 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार मई को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट ने सुनवाई पूरी की थी। शनिवार को दोषी को सजा सुनाई है।
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