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Chitrakoot News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद

Mon, 29 Jul 2024 11:19 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 29 Jul 2024 11:19 PM IST
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Life imprisonment for husband convicted of murdering wife

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चित्रकूट। दहेज न मिलने पर हत्या किये जाने के दोष सिद्ध पति को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। फैसला आने के बाद आरोपी को जिला कारागार रगौली भेज दिया गया ।
फतेहपुर जिले के कारीकान्त धाता गांव निवासी मोहम्मद हारून ने राजापुर थाने में 23 मई 2021 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी की उसने अपनी पुत्री गुल्फशा बेगम की शादी 4 अप्रैल 2019 को राजापुर थाना क्षेत्र के बिहरवां गांव निवासी मोहम्मद इलियास के साथ की थी। शादी के बाद से ससुरालीजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। अक्सर उसकी पुत्री के साथ मार पीट करते थे । पुत्री अपने मायके में मां बाप से अक्सर घटना बताती थी। इस पर कई बार समझौता भी हुआ। 23 मई 2021 को ससुरालियों ने फंदे से लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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सोमवार को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद मृतका के पति मोहम्मद इलियास पर हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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