फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Free legal aid to prisoners

बंदियों को नि:शुल्क मिलती कानूनी सहायता

Thu, 01 Jul 2021 11:12 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jul 2021 11:12 PM IST
विज्ञापन
Free legal aid to prisoners
चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विदुषी मेहा ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान जेल परिसर में बंदियों के बीच विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । बताया कि अभियोजन एवं पीड़ित पक्ष आपसी सामंजस्य से आपराधिक प्रकरण से निबटने के लिए न्यायालय के अनुमोदन से रास्ता निकालते हैं।
विज्ञापन

जेल में निरुद्ध बंदियों से अधिवक्ता उपलब्ध होने की भी जानकारी ली। सचिव ने बंदियों को बताया गया कि यदि उनके पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं तो जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं।
विज्ञापन

इसके माध्यम से उन्हें अधिवक्ता प्राप्त प्रदान किया जाता है। इस मौके पर उप कारा पाल अरविंद कुमार, विधिक सेवा से उपेंद्र कुमार तिवारी भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed